साहिबगंज में 35 लोगों को तीन दिन के लिए पटाखा बिक्री का अस्थायी लाइसेंस

दीपावली के लिए जारी अस्थायी लाइसेंस के साथ स्थान, दूरी, अग्निशमन व्यवस्था और प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री से जुड़े नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

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साहिबगंज में दीपावली के दौरान पटाखों की दुकान लगाने के लिए करीब 35 लोगों को अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया है। ये लाइसेंस नगर और जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्रों में तीन दिनों तक दुकान चलाने के लिए दिए गए हैं। दुकानों के खुलने और बंद होने का समय भी निर्धारित रहेगा।

पटाखा दुकान के संचालन के लिए एसडीएम या डीएम कार्यालय से मिला वैध अस्थायी एलई-5 अथवा स्थायी लाइसेंस जरूरी होगा। लाइसेंस की प्रति दुकान पर दिखाई देने वाली जगह पर लगानी होगी। तय सीमा से अधिक पटाखों का भंडारण दुकान या गोदाम में नहीं किया जा सकेगा।

घनी आबादी वाले आवासीय इलाकों और तंग बाजारों में दुकान लगाने पर रोक रहेगी। दुकानें केवल चिह्नित खुले मैदान, स्टेडियम या खुले परिसर में लगाई जा सकेंगी। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी होगी और उनके आसपास का रास्ता तीन से छह मीटर चौड़ा होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर दमकल वाहन पहुंच सके।

दुकान के निर्माण में टीन शेड, अग्निरोधी कपड़े या दूसरी सुरक्षित सामग्री इस्तेमाल करने का निर्देश है। प्रत्येक दुकान में अग्निशमन उपकरण के साथ दो बाल्टी पानी और दो बाल्टी सूखी रेत रखना अनिवार्य होगा। बिजली के तार ढीले नहीं होने चाहिए और उनमें खुले जोड़ भी नहीं रखे जा सकते।

दुकान के 50 मीटर के दायरे में बीड़ी, सिगरेट, मोमबत्ती, दीया, अगरबत्ती या गैस जलाना प्रतिबंधित रहेगा। बिक्री केवल एनईईआरआई और पीईएसओ से प्रमाणित ग्रीन पटाखों तथा 125 डेसिबल से कम ध्वनि वाले पटाखों की हो सकेगी। नाबालिगों के पटाखे खरीदने पर भी रोक रहेगी।

साहिबगंज में बाटा चौक, ग्रीन होटल मोड़, दाल कुआं, चौक बाजार, भूसी मोड़, टमटम स्टैंड, पूर्वी फाटक, जिरवाबाड़ी और सब्जी मंडी जैसे स्थानों पर आमतौर पर पटाखों की दुकानें लगती हैं। इस बार दुकानदारों को अनुमति में तय स्थान, समय, भंडारण सीमा और सुरक्षा शर्तों का एक साथ पालन करना होगा।