हजारीबाग के संविदा एंबुलेंस चालकों के मामले में हाईकोर्ट का निर्देश, 12 सप्ताह में कार्रवाई करें

झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को संविदा एंबुलेंस चालकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर 12 सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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झारखंड हाईकोर्ट में हजारीबाग के संविदा एंबुलेंस चालकों के नियमितीकरण से जुड़ा मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत एंबुलेंस चालकों के नियमितीकरण से जुड़े मामले में समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने हजारीबाग के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से कहा है कि वह 12 सप्ताह के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पर आवश्यक कदम उठाएं।

मामला संतोष कुमार एवं अन्य की याचिका से संबंधित है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2008 में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत एंबुलेंस चालक के पद पर हुई थी। इसके बाद से वे संविदा के आधार पर लगातार सेवा देते रहे, लेकिन उनकी सेवा नियमित करने का विषय लंबित रहा।

लंबे समय तक संविदा व्यवस्था में काम करने के बाद चालकों ने नियमितीकरण के प्रश्न को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कृष्णा प्रजापति ने अदालत में पक्ष रखा। मामले की सुनवाई के बाद एकल पीठ ने संबंधित अधिकारी को निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

यह आदेश करीब 18 वर्षों से सेवा दे रहे चालकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब सक्षम अधिकारी को तय समय-सीमा के भीतर उनके मामले पर विचार कर आगे की कार्रवाई करनी होगी। इससे लंबित प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद बनी है।

हालांकि, अदालत के निर्देश को सभी याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण की अंतिम मंजूरी नहीं माना जा सकता। आदेश नियमितीकरण की प्रक्रिया पर आवश्यक कार्रवाई से संबंधित है। अंतिम स्थिति विभाग की प्रक्रिया, लागू सेवा नियमों और संबंधित कर्मचारियों की पात्रता के आधार पर तय होगी।

अब मामले में हजारीबाग के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदम अहम होंगे। न्यायालय से निर्धारित 12 सप्ताह की अवधि में कार्रवाई होने पर संविदा एंबुलेंस चालकों की सेवा से जुड़े प्रश्न पर आगे की तस्वीर साफ हो सकेगी।