राज्य कैबिनेट ने गांवों में सरकारी भवन निर्माण से जुड़ा फैसला लिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसे भवनों के लिए अब सड़क की चौड़ाई 4.5 मीटर होना अनिवार्य होगा।
यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले सरकारी भवनों की पहुंच और निर्माण मानक से जुड़ा है। शीर्षक और विवरण में दी गई जानकारी के आधार पर फैसला पूरे राज्य के गांवों पर लागू होने वाला बताया गया है।
रिपोर्ट में फिलहाल केवल सड़क की न्यूनतम चौड़ाई की शर्त का उल्लेख है। भवनों की श्रेणी, लागू करने की प्रक्रिया या समयसीमा जैसी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।