गिरिडीह में झारखंड फास्ट फूड बंद रखने का निर्देश, 10 हजार अर्थदंड

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गिरिडीह में झारखंड फास्ट फूड प्रतिष्ठान को बंद रखने का निर्देश दिया गया है और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

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गिरिडीह में झारखंड फास्ट फूड प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रतिष्ठान को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। संबंधित रिपोर्ट में प्रतिष्ठान के विरुद्ध प्राथमिकी की भी जानकारी दी गई है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार मामला गिरिडीह जिले से जुड़ा है। कार्रवाई किस आधार पर की गई, इस बारे में RSS शीर्षक और विवरण में अतिरिक्त तथ्य उपलब्ध नहीं हैं।