चतरा में अफीम खेती मामले के चार आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा, कुर्की की चेतावनी

लुटु तिलैया गांव में अफीम और पोस्ता की अवैध खेती के मामले में फरार चार आरोपियों के घर पुलिस ने अदालत का इश्तेहार चस्पा किया। आत्मसमर्पण नहीं करने पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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चतरा के लुटु तिलैया गांव में अदालत का इश्तेहार चस्पा करती पुलिस

चतरा जिले में अफीम और पोस्ता की कथित अवैध खेती से जुड़े एक मामले में सदर थाना पुलिस ने चार फरार आरोपियों के घर अदालत का इश्तेहार चस्पा किया है। पुलिस की टीम लुटु तिलैया गांव पहुंची और ढोल-नगाड़ों के साथ कार्रवाई की सूचना देते हुए आरोपियों को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी।

पुलिस के अनुसार, राजपुर थाना क्षेत्र के टटरा गांव निवासी कमल किशोर की शिकायत पर 25 नवंबर 2024 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में लुटु गांव के दीपक उरांव, रमेश उरांव, लालु कुमार भारती और फनटुश उरांव को आरोपी बनाया गया था।

इन चारों पर अफीम और पोस्ता की खेती के उद्देश्य से कथित तौर पर जमीन की जोत-कोड़ करने का आरोप है। यह आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। पुलिस का कहना है कि मामले के अनुसंधान के दौरान आरोपियों के विरुद्ध वारंट तामील कराने की कार्रवाई भी की गई थी।

आरोपियों के आत्मसमर्पण नहीं करने पर चतरा न्यायालय ने उनके खिलाफ इश्तेहार जारी किया। इसके बाद पुलिस ने गांव में घोषणा करते हुए संबंधित मकानों पर न्यायालय का इश्तेहार लगाया। इस प्रक्रिया के माध्यम से आरोपियों को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए औपचारिक सूचना दी गई है।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो आरोपियों की संपत्ति की कुर्की-जब्ती की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में किसी संपत्ति की कुर्की किए जाने की पुष्टि नहीं है और कार्रवाई इश्तेहार चस्पा करने के चरण तक पहुंची है।

यह कार्रवाई चतरा जिले में अवैध अफीम और पोस्ता की खेती के विरुद्ध चल रही पुलिस प्रक्रिया का हिस्सा बताई गई है। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।