जामताड़ा में अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए तीन नवंबर तक आवेदन

दीपावली पर अस्थायी पटाखा दुकान चलाने के इच्छुक आवेदकों को निर्धारित दस्तावेज और शुल्क के साथ तीन नवंबर तक आवेदन देना होगा। बिना लाइसेंस और स्थल की अंतिम मंजूरी के बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं होगी।

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जामताड़ा जिले में दीपावली के दौरान अस्थायी पटाखा दुकान चलाने के लिए तीन नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार के अनुसार, दुकानों का संचालन प्रशासन से स्वीकृत स्थानों पर और निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत ही होगा। केवल आवेदन जमा कर देने अथवा प्रस्तावित जगह का उल्लेख करने से बिक्री की अनुमति नहीं मानी जाएगी।

जामताड़ा और मिहिजाम नगर क्षेत्रों में उपयुक्त मैदान का चयन संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे। इसके लिए अंचल अधिकारी की लिखित अनापत्ति और जमीन के मालिक की अनुमति आवश्यक होगी। जिले के दूसरे प्रखंडों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ, सीओ, पंचायत या भूमि प्रबंधक के समन्वय से संभावित स्थलों का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सुरक्षा जांच और जिला स्तर की मंजूरी मिलने के बाद ही कोई स्थल स्वीकृत होगा।

आवेदकों को विस्फोटक नियम, 2008 के तहत निर्धारित प्रपत्र एई-5 भरकर देना होगा। इसके साथ प्रस्तावित दुकान का नक्शा, भंडारण क्षमता, पहुंच मार्ग, आसपास की संरचनाओं और सुरक्षित दूरी का विवरण संलग्न करना है। दो पासपोर्ट आकार के फोटो, आधार एवं पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रतियां, निर्धारित शपथपत्र और भूमि से जुड़ा अनापत्ति प्रमाणपत्र या मालिक की अनुमति भी मांगी गई है।

आवेदन की जांच के लिए 300 रुपये और अस्थायी लाइसेंस के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित है। लाइसेंस शुल्क जारी होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक चालान या निर्धारित वैध माध्यम से जमा करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मैनुअल भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। जारी अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत अवधि तक ही मान्य रहेगी।

अस्थायी बिक्री स्थल पर अग्निरोधी शेड बनाना अनिवार्य होगा। दुकानों के शेड के बीच कम से कम तीन मीटर तथा संरक्षित कार्य क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी रखनी होगी। अग्निशमन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर स्थल की उपयुक्तता तय की जाएगी। जांच में बिजली और निकासी व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुरक्षा प्रबंध भी देखे जाएंगे।

वैध अनुज्ञप्ति और स्थल की अंतिम स्वीकृति के बिना पटाखों की बिक्री या भंडारण प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन के मुताबिक नियम तोड़ने पर विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इच्छुक विक्रेताओं से समय सीमा के भीतर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने को कहा गया है।