झारखंड में परिवार की जरूरतों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रस्ताव

श्रम विभाग के नए मसौदे में चार सदस्यीय श्रमिक परिवार के भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यक खर्चों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का आधार बनाया गया है।

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झारखंड में न्यूनतम मजदूरी और श्रमिक नियमों से जुड़े नए मसौदे का प्रतीकात्मक दृश्य

रांची में श्रम विभाग ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कामगारों से जुड़े नियमों का नया मसौदा तैयार किया है। इसके अनुसार, झारखंड में न्यूनतम मजदूरी तय करते समय केवल एक निश्चित रकम पर विचार नहीं होगा, बल्कि श्रमिक परिवार की दैनिक आवश्यकताओं और जरूरी खर्चों को भी गणना में शामिल किया जाएगा।

मसौदे में पति, पत्नी और दो बच्चों वाले चार सदस्यीय परिवार को मानक श्रमिक परिवार माना गया है। मजदूरी निर्धारण में भोजन, कपड़े, आवास, ईंधन, बिजली, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और आकस्मिक जरूरतों पर होने वाले खर्च को आधार बनाने का प्रावधान है।

प्रस्तावित व्यवस्था में आवास किराये के साथ ईंधन और बिजली जैसी जरूरतों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत हिस्सा आवश्यक माना गया है। बच्चों की पढ़ाई, परिवार की चिकित्सा और आकस्मिक खर्चों के लिए 25 प्रतिशत हिस्से का प्रावधान किया गया है।

कामकाज के समय को लेकर मसौदे में सप्ताह की अधिकतम सीमा 48 घंटे रखी गई है। सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे का होगा तथा काम और विश्राम का कुल अंतराल एक घंटे से अधिक नहीं रहेगा। छह दिन के कार्य सप्ताह में सामान्यतः रविवार को छुट्टी होगी। विश्राम के दिन काम लेने पर कर्मचारी को बदले में दूसरा अवकाश देना होगा।

वेतन कटौती के संबंध में भी सीमा प्रस्तावित की गई है। किसी कर्मचारी की कुल कटौती उसकी मजदूरी के 50 प्रतिशत से ज्यादा होने पर अतिरिक्त रकम अगली मजदूरी अवधि में किस्तों के माध्यम से वसूली जाएगी। बोनस की गणना और निर्धारित सीमा से अधिक बोनस को आगामी वर्षों में समायोजित करने की व्यवस्था भी मसौदे में शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा नियमों के तहत प्रतिष्ठानों को पिछले वर्ष का एकीकृत वार्षिक रिटर्न हर साल पहली फरवरी तक ऑनलाइन जमा करना होगा। सार्वजनिक और निजी नियोक्ताओं को नियुक्ति से पहले रिक्तियों की सूचना करियर सेंटर को देनी होगी और चयन के 15 दिनों के भीतर परिणाम भी बताना होगा। राज्य सरकार ने प्रखंड स्तर तक करियर सेंटर स्थापित करने, चलाने और उनका रखरखाव करने का प्रावधान रखा है।