रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची से जुड़े आवेदन समय पर जमा करने की अपील की है। दावे और आपत्तियां देने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तय है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों की जांच और अंतिम मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन ECINET के माध्यम से ऑनलाइन या संबंधित बूथ लेवल अधिकारी की सहायता से दिया जा सकता है। नागरिकों से अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने को कहा गया है।
एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं के लिए भी नाम जुड़वाने का अवसर उपलब्ध है। निर्वाचन कार्यालय ने ऐसे युवाओं और अन्य पात्र नागरिकों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 भरने को कहा है। लोगों से अपने परिवार, मित्रों और पड़ोस के पात्र नागरिकों को भी समय-सीमा की जानकारी देने की अपील की गई है।
मतदाता सूची में किसी नाम को लेकर आपत्ति या नाम हटाने का अनुरोध फॉर्म-7 के जरिए किया जा सकता है। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल यह फॉर्म जमा होने से किसी मतदाता का नाम अपने आप नहीं हटेगा। आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच और सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
फॉर्म-8 का उपयोग मतदाता सूची में दर्ज विवरण सुधारने, पता बदलने या निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम स्थानांतरित कराने के लिए किया जा सकता है। इस तरह अलग-अलग जरूरतों के लिए तय फॉर्म भरकर मतदाता अपने रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन का अनुरोध कर सकते हैं।
निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन तंत्र दावों और आपत्तियों का डिजिटाइजेशन करेगा। इसके बाद आवेदनों की जांच, जरूरत पड़ने पर नोटिस और सुनवाई तथा अंतिम सूची के प्रकाशन की कार्रवाई होगी। सभी बीएलओ, बीएलए, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और निर्वाचन कर्मियों से जागरूकता बढ़ाने तथा जानकारी के अभाव में किसी पात्र नागरिक के छूटने से रोकने को कहा गया है।