झारखंड हाई कोर्ट ने वर्षों पुरानी जमाबंदी से जुड़े मामले में अहम फैसला दिया है। प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा है कि राजस्व अधिकारी ऐसी पुरानी जमाबंदी को रद्द नहीं कर सकते।
यह फैसला जमीन और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामला पुरानी जमाबंदी को रद्द करने की प्रशासनिक शक्ति से जुड़ा था।
अदालत के फैसले का असर उन मामलों पर पड़ सकता है, जहां लंबे समय से दर्ज जमाबंदी पर राजस्व स्तर से कार्रवाई की जाती रही है। फिलहाल उपलब्ध सूचना में फैसले के विस्तृत आधार या संबंधित पक्षों का उल्लेख नहीं है।