रांची में दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नगर निगम ने सफाई, सुरक्षा और सुचारु आवागमन से जुड़े इंतजामों पर विशेष ध्यान देने की तैयारी की है। पूजा पंडालों के आसपास कचरा उठाने, फॉगिंग कराने और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के साथ अवैध होर्डिंग एवं अतिक्रमण की निगरानी की जाएगी।
नगर निगम ने पूजा समितियों को पंडाल परिसर और आसपास पर्याप्त संख्या में डस्टबिन रखने का निर्देश दिया है। निगम की सफाई टीमें तीनों पालियों में काम करेंगी और नियमित रूप से कचरा उठाएंगी। मच्छरों से बचाव के लिए पंडालों के आसपास फॉगिंग भी कराई जाएगी। प्रतिमा विसर्जन वाले स्थानों पर जमा कचरे को हटाने और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था बनाए रखने पर भी ध्यान रहेगा।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पंडालों में सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन यंत्र लगाने पर जोर दिया गया है। पर्याप्त प्रवेश और निकास द्वार रखने तथा आपातकालीन रास्ते खुले रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग कतार और मोबाइल शौचालय की व्यवस्था को भी आवश्यक बताया गया है।
पूजा स्थलों के आसपास व्यावसायिक विज्ञापन, बैनर या अस्थायी स्वागत द्वार लगाने से पहले संबंधित अनुमति और निर्धारित शुल्क की जानकारी लेनी होगी। बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर निगम उन्हें हटाने के साथ नियमानुसार जुर्माना या कानूनी कार्रवाई कर सकता है। सार्वजनिक संपत्ति पर अनधिकृत पोस्टर लगाने अथवा उसे नुकसान पहुंचाने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के तहत सड़क और अन्य निर्धारित स्थानों पर 12 फीट से कम ऊंचाई पर होर्डिंग, बैनर या पोस्टर लगाने की मनाही है। सड़क, डिवाइडर, बिजली के खंभों और स्ट्रीट लाइट के पोल पर प्रचार सामग्री लगाते समय निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। विद्युत सजावट को तारों, ट्रांसफार्मर और दूसरी विद्युत संरचनाओं से सुरक्षित दूरी पर रखने का निर्देश है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी विज्ञापन या स्वागत द्वार से श्रद्धालुओं की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए। एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों के लिए रास्ते खुले रखना जरूरी होगा। पूजा समितियों को सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने तथा आयोजन के बाद अस्थायी होर्डिंग और स्वागत द्वार तय समय-सीमा के भीतर हटाने को कहा गया है।