धनबाद में मांस और मांस उत्पादों से जुड़े कारोबार को नए नगरपालिका नियमों के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नगरपालिका विनियम-2026 अधिसूचित किए जाने के बाद धनबाद नगर निगम ने स्लॉटर हाउस और संबंधित स्थलों की जांच के लिए अलग टीम गठित की है।
नए प्रावधानों के अनुसार नगर निकाय पशु वध और पशुओं की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करेंगे। तय किए गए स्थल से बाहर पशु वध की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उद्देश्य कारोबार को व्यवस्थित करने के साथ स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
जांच के दौरान परिसर की साफ-सफाई, जल निकासी, कचरे के निस्तारण और परिवहन की व्यवस्था देखी जाएगी। स्लॉटर हाउस के लिए ऊंचे स्थान को प्राथमिकता देने का प्रावधान है, ताकि परिसर में पानी जमा होने की समस्या न हो। स्थल पर अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था भी जरूरी होगी।
विनियम में स्लॉटर हाउस को सब्जी, मछली और अन्य खाद्य बाजारों से पर्याप्त दूरी पर रखने की बात कही गई है। स्थान ऐसा होना चाहिए, जहां दुर्गंध, धूल और दूसरे प्रदूषणकारी तत्वों का प्रभाव न्यूनतम रहे। नगर निगम के अधिकारी निर्धारित मानकों के आधार पर प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण करेंगे।
स्लॉटर हाउस संचालक को स्थानीय निकाय के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ जमा दस्तावेजों की जांच के बाद स्थल निरीक्षण किया जाएगा। सभी आवश्यक शर्तें पूरी होने पर ही एनओसी जारी होगी। प्रत्येक आवेदन के लिए 100 रुपये का प्रसंस्करण शुल्क तय किया गया है।
नगर निगम की गठित टीम अब संबंधित स्थलों की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं का परीक्षण करेगी। इस प्रक्रिया के जरिए मांस एवं मांस उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण और बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों को नए विनियमों के अनुरूप संचालित कराने पर जोर दिया जा रहा है।