पाकुड़ में खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों की जांच, पांच पर 41 हजार रुपये जुर्माना

प्यादापुर माइनिंग चेकपोस्ट पर परिवहन विभाग ने भारी व्यावसायिक वाहनों के दस्तावेज और सुरक्षा इंतजाम जांचे। कमियां मिलने पर पांच वाहनों पर कुल 41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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पाकुड़ जिले में खनन सामग्री का परिवहन करने वाले भारी व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। प्यादापुर माइनिंग चेकपोस्ट पर हुई कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों में कमी मिलने पर पांच वाहनों पर कुल 41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी मो. मोजाहिद अंसारी ने किया।

जांच में संबंधित वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र, बीमा और अन्य आवश्यक कागजात वैध नहीं पाए गए। इसके बाद परिवहन विभाग ने नियमों के तहत जुर्माने की कार्रवाई की। अधिकारियों ने वाहन चालकों को सभी जरूरी दस्तावेज दुरुस्त और वैध रखने का निर्देश दिया।

अभियान के दौरान वाहनों की पहचान का भी सत्यापन किया गया। इसके लिए पंजीकरण संख्या का चेसिस और इंजन नंबर से मिलान किया गया। टीम ने पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, रोड टैक्स, परमिट और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की।

खनन सामग्री की ढुलाई से जुड़े सुरक्षा प्रबंध भी निरीक्षण के दायरे में रहे। गिट्टी, चिप्स और अन्य सामग्री ले जाने वाले वाहनों में तिरपाल, रिफ्लेक्टिव टेप तथा अतिरिक्त हाई बीम लाइट की स्थिति देखी गई। वाहन की बॉडी में किसी अनधिकृत बदलाव की भी पड़ताल की गई।

परिवहन विभाग ने चालकों को तय गति सीमा का पालन करने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की सलाह दी। थकान या नींद आने पर सुरक्षित स्थान पर रुककर आराम करने तथा सड़क पर वाहन को अनावश्यक रूप से खड़ा नहीं करने को भी कहा गया।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खनन सामग्री की ढुलाई के समय दस्तावेजों के साथ सुरक्षा मानकों का पालन भी जरूरी है। जांच में सामने आई कमियों के बाद चालकों को व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया गया, ताकि माल परिवहन के दौरान सड़क सुरक्षा और नियामकीय शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।