बेरमो के कारोबारी से 25 लाख की कथित धोखाधड़ी, गुरुग्राम में आरोपी के घर नोटिस

बेरमो थाने की पुलिस ने 25 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में गुरुग्राम स्थित आरोपी के घर अदालती नोटिस चस्पा किया। उसे एक महीने के भीतर अदालत में पेश होने को कहा गया है।

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गुरुग्राम में आरोपी के घर अदालती नोटिस चस्पा करती बेरमो पुलिस

बोकारो जिले के बेरमो थाने में दर्ज 25 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने गुरुग्राम पहुंचकर आरोपी बलराम कुमार गुप्ता के घर अदालती नोटिस चस्पा किया है। पुलिस टीम ने ढोल-नगाड़े और माइक से उद्घोषणा के बीच नोटिस की जानकारी आसपास मौजूद लोगों को भी दी। आरोपी को एक महीने के भीतर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

बेरमो थाने के एएसआई प्रभात किरण कोकिल के नेतृत्व में पुलिस दल गुरुवार को गुरुग्राम के डीएलएफ फेस-3 इलाके में पहुंचा। पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर नोटिस पढ़कर सुनाया और फिर उसे चस्पा कर दिया। इस दौरान घर से कोई व्यक्ति बाहर नहीं आया। पुलिस के अनुसार, आरोपी अदालत की तारीखों पर उपस्थित नहीं हुआ था और उसकी तलाश में पहले भी छापेमारी की गई थी।

मामले की शुरुआत बेरमो निवासी और कृषि कारोबार से जुड़े मुकुल कुमार की शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि व्यवसाय के लिए जमीन उपलब्ध कराने के नाम पर उनसे संपर्क किया गया और ओरमांझी में एक भूखंड दिखाया गया। अगस्त 2021 में सौदा तय होने के बाद उन्होंने दो बैंक खातों में कुल 25 लाख रुपये ऑनलाइन भेजे थे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम देने के बाद भी उन्हें भूखंड नहीं मिला और पैसे भी वापस नहीं किए गए। रुपये लौटाने की मांग करने पर धमकी दिए जाने का आरोप भी शिकायत में लगाया गया है। इन्हीं आरोपों के आधार पर 22 मई 2023 को बेरमो थाने में बलराम कुमार गुप्ता और दीपक कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तीन वर्षों से किए जा रहे हैं। अदालत से जारी प्रक्रिया के तहत अब उसे निर्धारित अवधि में पेश होने का अवसर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, अगली तारीख तक अदालत में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।