रांची के मेन रोड हनुमान मंदिर परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां रोकने का निर्देश

नगर निगम ने मंदिर परिसर के प्रतिष्ठानों को 48 घंटे में संचालन बंद करने को कहा है। श्रद्धालुओं के लिए डेली मार्केट के पास निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था होगी।

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रांची के मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर परिसर का दृश्य

रांची के मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर परिसर में अब पूजा और अन्य धार्मिक गतिविधियों के अतिरिक्त व्यावसायिक संचालन नहीं होगा। नगर निगम ने परिसर से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 48 घंटे के भीतर अपना संचालन बंद करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में नियमानुसार नोटिस भी जारी किया जाएगा।

श्रद्धालुओं की सुविधा और आसपास की यातायात व्यवस्था को लेकर अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने सोमवार को मंदिर समिति के सदस्यों और समाजसेवियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद अधिकारी मंदिर परिसर पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। नगर निवेशक संजीव कुमार को संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए नियमानुसार नोटिस जारी करने को कहा गया है।

निरीक्षण के दौरान मंदिर के सामने वाहनों के ठहराव पर भी रोक लगा दी गई। इस स्थान पर वाहनों का पड़ाव होने से यातायात प्रभावित होने और श्रद्धालुओं को परेशानी होने की स्थिति बनती है। निगम की पहल में मंदिर के सामने की आवाजाही को व्यवस्थित रखना प्रमुख उद्देश्य बताया गया है।

मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए डेली मार्केट के समीप स्थित टैक्सी स्टैंड में निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इससे लोग निर्धारित स्थान पर वाहन खड़ा कर सकेंगे और मंदिर के सामने लगने वाले जाम को कम करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने परिसर में लगे विज्ञापन होर्डिंग को तत्काल हटाने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण के दौरान इस होर्डिंग से दुर्घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। इस प्रकार कार्रवाई में व्यावसायिक गतिविधियों के साथ पार्किंग, यातायात और परिसर की सुरक्षा से जुड़े विषयों को भी शामिल किया गया है।

नगर निगम के अनुसार, इन कदमों का उद्देश्य मंदिर की गरिमा बनाए रखने के साथ श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित करना है। निर्देश लागू होने के बाद परिसर धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रहेगा, जबकि वाहन निर्धारित निःशुल्क पार्किंग स्थल पर खड़े किए जा सकेंगे। संबंधित प्रतिष्ठानों पर आगे की प्रक्रिया जारी नोटिस और निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।