रांची नगर निगम ने नियमों के अनुपालन की जांच के लिए शहर के सात कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को 24 घंटे का अंतिम समय दिया है। नोटिस में संबंधित संस्थानों से फिलहाल पठन-पाठन तथा दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने और भवन एवं संस्थान से जुड़े वैधानिक दस्तावेज निगम मुख्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
कार्रवाई के दायरे में जगन्नाथ टावर की चौथी और पांचवीं मंजिल पर संचालित चार्टर्ड कॉमर्स की दो शाखाओं के साथ इम्पीरियल लाइब्रेरी, मेरिट एक्सिस एकेडमी, पियर्स एडु (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड, स्पीक इंग्लिश एकेडमी और भविष्य भारती शामिल हैं। निगम ने इन्हें कारण बताओ और सीलिंग से संबंधित नोटिस जारी किया है।
संस्थानों को ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, व्यावसायिक होल्डिंग टैक्स की अद्यतन रसीद, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र और स्वीकृत भवन नक्शा पेश करना होगा। इन कागजात के आधार पर संचालन की वैधानिक स्थिति, भवन का स्वीकृत उपयोग और सुरक्षा मानकों के पालन की जांच की जाएगी।
नगर निगम का विशेष ध्यान उन परिसरों पर है, जिनका नक्शा आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत है लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियां चलने की बात सामने आई है। निगम के अनुसार, कोचिंग या अन्य व्यावसायिक संस्थान के संचालन के लिए केवल भवन उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है; उससे जुड़ी निर्धारित अनुमतियां भी जरूरी हैं।
निगम प्रशासन का कहना है कि संबंधित संस्थानों को पहले भी कारण बताओ और स्मार नोटिस देकर कागजात जमा करने तथा नियमों का पालन करने को कहा गया था। अनुपालन नहीं होने या प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद अब अंतिम समय-सीमा तय की गई है। नौ अन्य संस्थानों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है।
निर्धारित अवधि में संतोषजनक दस्तावेज नहीं मिलने पर निगम का सचल दस्ता संबंधित भवनों में तालाबंदी और सीलिंग की कार्रवाई कर सकता है। यह प्रक्रिया झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अंतिम कार्रवाई दस्तावेजों की जांच और नोटिस के अनुपालन की स्थिति पर निर्भर करेगी।