रांची नगर निगम ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और निर्धारित नियमों के अनुपालन को लेकर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत बुधवार को हरिओम टावर के पांच कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। नगर निगम के मुताबिक, जांच में इन संस्थानों में सुरक्षा और संचालन से जुड़े मानकों के पालन में गंभीर कमियां मिली थीं।
अभियान के दौरान निगम की टीमें कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, विद्युत सुरक्षा तथा सुरक्षित प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जांच कर रही हैं। पर्याप्त वेंटिलेशन, उपलब्ध स्थान, क्षमता के अनुरूप नामांकन और वैध ट्रेड लाइसेंस को भी निरीक्षण के दायरे में रखा गया है।
नगर निगम के अनुसार, जांच में कुछ संस्थान वैध ट्रेड लाइसेंस के बिना संचालित होते मिले। संबंधित संस्थानों को राजस्व शाखा और नगर निवेशक शाखा की ओर से पहले नोटिस जारी किया गया था। उन्हें निर्धारित सुरक्षा मानकों और कानूनी प्रावधानों का पालन करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया, लेकिन तय अवधि में अनुपालन नहीं होने के बाद सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई।
निगम ने बताया कि कुल 18 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध सीलिंग की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इनमें पांच संस्थानों पर बुधवार को कार्रवाई पूरी की गई, जबकि शेष चिह्नित संस्थानों के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया जारी है। निगम का कहना है कि अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और नियमों के अनुरूप शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है।
जांच में भवन से जुड़े प्रावधानों के साथ झारखंड म्युनिसिपल एक्ट, 2011 और झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस नियम, 2017 के अनुपालन को भी देखा जा रहा है। निगम ने विशेष रूप से अग्नि और विद्युत सुरक्षा, निकास व्यवस्था तथा क्षमता और उपलब्ध स्थान के बीच संतुलन को अहम बताया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मानकों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा। हरिओम टावर में हुई कार्रवाई के बाद अब शेष चिह्नित संस्थानों पर चल रही प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी। इन मामलों में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्ष और संबंधित संस्थानों के अनुपालन की स्थिति के आधार पर होगी।