सरायकेला-खरसावां जिले में दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन के दौरान यातायात व्यवस्था संभालने के लिए मालवाहक वाहनों के परिचालन पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। यातायात पुलिस की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, यह व्यवस्था 14 से 21 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न मार्गों पर लागू रहेगी। इसका उद्देश्य भीड़ नियंत्रित करना, आवागमन सुचारु रखना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
आदित्यपुर टोल मोड़ से खरकाई पुल तक छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन 14 अक्टूबर से विसर्जन पूरा होने तक चौबीस घंटे बंद रहेगा। वाहन चालकों को इस अवधि में निर्धारित वैकल्पिक मार्गों और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
सरायकेला-चाईबासा मार्ग पर भाजपा कार्यालय के पास, सरायकेला-राजनगर बाइपास रोड और सरायकेला-खरसावां मार्ग पर बिरसा चौक के आगे 14 से 19 अक्टूबर तक सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक दोनों दिशाओं में मालवाहक वाहनों को चलने की अनुमति रहेगी। इसके बाद प्रतिबंधित अवधि प्रभावी होगी।
कांड्रा थाना क्षेत्र के गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा के पास और पूरे शहरी क्षेत्र में 14 से 19 अक्टूबर तक दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक मालवाहक वाहनों पर रोक रहेगी। चांडिल बाजार से नीमडीह थाना तक भी इसी अवधि में निर्धारित समय के अनुसार प्रतिबंध लागू किया गया है।
विसर्जन के प्रमुख दिनों 20 और 21 अक्टूबर को सरायकेला-चाईबासा मार्ग, राजनगर बाइपास रोड, बिरसा चौक के आगे, गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा और शहरी क्षेत्र में सुबह छह बजे से विसर्जन समाप्त होने तक मालवाहक वाहन नहीं चलेंगे। चांडिल बाजार से नीमडीह थाना तक इन दोनों दिनों में दोपहर दो बजे से रात दो बजे तक भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
इस यातायात व्यवस्था से बसों, पानी के टैंकरों, पेट्रोल-डीजल टैंकरों, एलपीजी आपूर्ति वाहनों और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। प्रशासन ने चालकों से निर्धारित मार्ग और समय का पालन करने तथा पूजा एवं विसर्जन के दौरान सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।