साउथेम्प्टन में दाखिले के लिए चयनित छात्र की 39.76 लाख रुपये की छात्रवृत्ति जारी करने का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने कांके निवासी छात्र सनत झा की स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि 5 अक्टूबर तक जारी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।

2 मिनट पढ़ें 4 बार पढ़ी गई
झारखंड हाईकोर्ट ने कांके के छात्र की स्वीकृत छात्रवृत्ति जारी करने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन में दाखिले के लिए चयनित कांके निवासी छात्र सनत झा को स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के कार्यकारी निदेशक से 5 अक्टूबर तक भुगतान करने को कहा है।

अदालत के समक्ष रखी गई जानकारी के अनुसार छात्र के लिए 39,76,655.20 रुपये की छात्रवृत्ति मंजूर की गई थी, लेकिन स्वीकृति के बाद भी राशि का भुगतान नहीं हुआ। कोर्ट ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर रकम जारी करने का निर्देश दिया।

आदेश के मुताबिक यदि 5 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के कार्यकारी निदेशक को 6 अक्टूबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सनत झा का चयन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन में तीन वर्षीय बी. इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। यह पाठ्यक्रम कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित है।

अदालत को बताया गया कि छात्र ने झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के 9 जुलाई 2024 के संकल्प के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। पात्रता पर विचार के बाद परिषद के कार्यकारी निदेशक ने 9 सितंबर 2026 को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का पत्र जारी किया था।

उसी तारीख को 39.76 लाख रुपये से अधिक की स्वीकृत राशि के भुगतान के लिए भी पत्र जारी हुआ था, लेकिन छात्र को रकम नहीं मिली। इसके बाद सनत झा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शीघ्र भुगतान कराने की मांग की, ताकि वह विश्वविद्यालय में समय पर दाखिला ले सके।