साहिबगंज में त्योहार से पहले 12 खाद्य दुकानों की जांच, लाइसेंस और स्वच्छता पर जोर

साहिबगंज मुख्य बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 12 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कारोबारियों को वैध एफएसएसएआई लाइसेंस रखने और गुणवत्ता व स्वच्छता मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया।

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साहिबगंज मुख्य बाजार में खाद्य दुकानों का निरीक्षण करते विभागीय पदाधिकारी

साहिबगंज मुख्य बाजार में दीपावली और छठ से पहले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा दुकानों की स्वच्छता जांचने के लिए अभियान तेज किया गया है। उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बाजार में औचक निरीक्षण करते हुए कुल 12 दुकानों की व्यवस्था देखी।

निरीक्षण के दौरान फल-सब्जी विक्रेताओं, मिठाई दुकानों, पनीर विक्रेताओं और होटल संचालकों को निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। कारोबारियों से खाद्य सामग्री को सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से ढककर रखने तथा दुकान और उसके आसपास नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

टीम ने दुकानदारों के पंजीकरण और एफएसएसएआई लाइसेंस से संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल की। जिन कारोबारियों के पास जरूरी दस्तावेज या वैध लाइसेंस उपलब्ध नहीं था, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनिवार्य रूप से लाइसेंस प्राप्त करने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य कारोबार के लिए लागू कानूनी प्रावधानों का पालन जरूरी है।

अभियान के दौरान बाजार में बिक रहे पनीर की भी जांच की गई। विभाग ने मिलावटी और एनालॉग पनीर की बिक्री रोकने पर जोर दिया। इसके साथ ही दुकानदारों से खाद्य पदार्थों में केवल मानकों के अनुरूप अनुमोदित रंगों का इस्तेमाल करने और प्रतिबंधित रंग या मिलावटी सामग्री से बचने को कहा गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आशीष कुमार वर्मा और नौरंगदेव कुमार ने कहा कि मानकों के अनुपालन में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उनके अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने, मिलावटी सामग्री बेचने या निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारी अवधि में मिठाई, पनीर और तैयार भोजन की मांग बढ़ने के बीच यह निरीक्षण उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहा। विभागीय निर्देशों के बाद कारोबारियों को लाइसेंस, सामग्री की गुणवत्ता, स्वीकृत रंगों के उपयोग और परिसर की स्वच्छता से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करना होगा।