झारखंड में 1 अक्टूबर से 2.87 लाख राशन कार्ड होंगे निष्क्रिय, सत्यापन के लिए मिलेंगे तीन महीने
छह महीने से खाद्यान्न नहीं लेने वाले कार्ड और केंद्रीय रिपॉजिटरी में डुप्लीकेट मिले लाभुक कार्रवाई के दायरे में हैं। पात्र लोग ई-केवाईसी और सत्यापन के बाद कार्ड दोबारा सक्रिय करा सकेंगे।