झारखंड हाई कोर्ट ने एनटीपीसी के चार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की
अदालत ने कहा कि शिकायत में मारपीट और जानबूझकर अपमान से जुड़े अपराधों के आवश्यक कानूनी तत्व नहीं बनते। निचली अदालत की कार्यवाही और 13 नवंबर 2025 का आदेश निरस्त कर दिया गया।