रांची में झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को 10 सितंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की समयसीमा बताने का निर्देश दिया है।
यह विषय वन विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया। सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि आयोग के अध्यक्ष और दूसरे खाली पदों को भरने की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी।
अदालत के निर्देश के अनुसार, सरकार को अगली सुनवाई में नियुक्तियों से संबंधित समयसीमा के साथ प्रक्रिया की जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी। उपलब्ध विवरण में नियुक्ति के लिए किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है; फिलहाल सरकार से उसका पक्ष और कार्ययोजना मांगी गई है।
इससे पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि जेपीएससी अध्यक्ष का पद लंबे समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता। अब 10 सितंबर तक दिए जाने वाले सरकारी जवाब से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि अध्यक्ष तथा आयोग के अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है।
जेपीएससी राज्य में विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियाओं से जुड़ा आयोग है। ऐसे में उसके प्रमुख और अन्य पदों की रिक्तता का प्रश्न वन विभाग की नियुक्तियों से संबंधित सुनवाई के दौरान अदालत के विचार में आया। मामले में फिलहाल कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है और आगे की स्थिति सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दी जाने वाली जानकारी पर निर्भर करेगी।