माध्यमिक आचार्य नियुक्ति विवाद: हाईकोर्ट ने एफआईआर और सीआईडी जांच का दिया निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले में मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज कराकर सीआईडी जांच कराने का निर्देश दिया है।

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माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा विवाद पर सुनवाई करता झारखंड हाईकोर्ट

रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव से एफआईआर दर्ज कराकर मामले की विस्तृत और निष्पक्ष सीआईडी जांच कराने को कहा है। विवाद विज्ञापन संख्या 2/2025 के तहत हुई नियुक्ति परीक्षा से संबंधित है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, अदालत ने कहा है कि सीआईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में आगे निर्णय लिया जाएगा। जांच में जेएसएससी के किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी सामने आने पर उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।

यह याचिका अभ्यर्थी अर्पणा कुमारी और अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। इसमें करीब 2,800 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने के आयोग के निर्णय और उससे संबंधित नोटिस को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि निर्धारित केंद्र पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर हैक होने या सिस्टम से छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

अधिवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन परिणाम देखने के दौरान अभ्यर्थियों को परिणाम के स्थान पर परीक्षा में इस्तेमाल सिस्टम के हैक होने का उल्लेख मिला था। इसके बाद आयोग ने कुछ कंप्यूटर सिस्टम हैक होने का हवाला देते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा का नोटिस जारी किया। दोनों विषयों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी।

अदालत ने जेएसएससी को दो सप्ताह के भीतर परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है, ताकि अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकें और प्राप्त अंकों का आकलन कर सकें। आदेश के अनुसार, जांच में किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध आपत्तिजनक तथ्य नहीं मिलने और मेरिट सूची में स्थान बनने पर उसकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।

माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में लगभग 25 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, 23 विषयों के 1,373 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और जेएसएससी 877 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेज चुका है। अब भर्ती प्रक्रिया की आगे की दिशा सीआईडी जांच के निष्कर्ष और अदालत के निर्देशों के अनुपालन से तय होगी।