एफएसएल और सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक नहीं, सरकार व जेपीएससी से जवाब तलब
झारखंड हाई कोर्ट ने दो नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाई। अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने को कहा है।