रांची में 700 रुपये रिश्वत के 20 साल पुराने मामले में हल्का कर्मचारी को एक साल की सजा
रांची की एसीबी विशेष अदालत ने जमीन के म्यूटेशन के बदले रिश्वत लेने के मामले में हल्का कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को दोषी ठहराया। मुख्य गवाह के बयान से मुकरने के बावजूद वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य महत्वपूर्ण रहे।