एसीबी की प्रारंभिक जांच तीन महीने में पूरी करने का झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार की शिकायतों से जुड़ी प्रारंभिक जांच को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया है। सामान्य समयसीमा तीन महीने और विस्तार की अधिकतम सीमा छह महीने होगी।