पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के एक पंचायत सेवक से जुड़े मामले में दूसरी पत्नी की अपील खारिज कर दी। अदालत ने सेवा आचरण नियमों और बच्चे के वैधानिक अधिकारों को अलग-अलग माना।